खाना परोस रही थी सगी बेटी, पिता ने बनाया हवस का शिकार; 35 साल की जेल

देश

कोलकाता

अपनी ही सगी बेटी के बलात्कार के आरोपी बाप को कोर्ट ने 35 सालों की जेल की सजा सुनाई है। मामला पश्चिम बंगाल के झारग्राम का है। स्थानीय कोर्ट ने इस घटना को दुर्लभ और जघन्य करार दिया है। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 3 लाख रुपये हर्जाना दिए जाने के भी निर्देश दिए हैं। वारदात के वक्त पीड़िता की उम्र महज 15 वर्ष की थी।

क्या था मामला
यह घटना 17 जुलाई 2018 की है। विशेष लोक अभियोजक जयंत रे ने कहा, 'उस रात किशोरी घर पर अकेली थी। उसकी मां का पांच साल पहले देहांत हो चुका था और बड़ा भाई काम के लिए बाहर गया था। उसका पिता रात करीब 11.30 बजे नशे की हालत में घर पहुंचा और खाना मांगा। लड़की ने खाना परोस दिया, जिसके बाद आरोपी ने उसका शारीरिक शोषण किया।' उन्होंने कहा, 'किशोरी घर से किसी तरह भागी और पास ही रहने वाली रिश्तेदार को पूरी घटना बताई। स्थानीय लोगों को इसकी जानकारी दी गई और उन्होंने आरोपी पिता को पकड़कर पिटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने तत्काल ही उसे गिरफ्तार कर लिया था।'

लड़की को आईं गंभीर चोटें
संकेरैल पुलिस स्टेशन की तरफ से जांच शुरू की गई। इधर, गंभीर रूप से घायल हुई लड़की को सदमे की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। रे ने बताया है कि 18 अगस्त 2018 को पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) के और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया।

14 गवाह पहुंचे कोर्ट
सुनवाई के दौरान कोर्ट में 14 गवाह पेश हुए थे। झारग्राम में जज चिन्मय चट्टोपाध्याय ने पिता को दोषी ठहराया और गुरुवार को अपना फैसला सुना दिया। इधर, बचाव पक्ष के वकील का कहना है कि आदेश को चुनौती दी जाएगी।

 

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry