नईदिल्ली
पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा मामले में आरोपी जगदीश टाइटलर की अग्रिम जमानत पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने टाइटलर की अग्रिम जमानत पर चार अगस्त को दोपहर तीन बजे फैसला सुनाने का निर्णय लिया है। सीबीआई ने टाइटलर की अग्रिम जमानत का विरोध किया। जांच एजेंसी ने कोर्ट को बताया कि गवाहों को प्रभावित करने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
राजनीतिक करियर बर्बाद- अधिवक्ता
जगदीश टाइटलर के अधिवक्ता ने कहा कि कभी भी किसी जांच एजेंसी या कमीशन को टाइटलर ने प्रभावित करने की कोशिश नहीं की। न ही टाइटलर के खिलाफ ऐसी कभी कोई शिकायत आई। उन्होंने कहा कि इसकी वजह से उनके मुवक्किल का राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया है।
सैकड़ों बार जगदीश कर चुके हैं विदेश यात्रा
टाइटलर के अधिवक्ता ने कहा कि एजेंसी ने कभी उनके मुवक्किल को गिरफ्तार नहीं किया, सैकड़ों बार जांच के दौरान विदेश यात्रा की है। अधिवक्ता ने कहा कि टाइटलर को कई स्वास्थ्य समस्या भी है, बाई पास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, डायबिटीज है, दो बार कोरोना हुआ, मेन्टल हेल्थ की भी दिक्कत है।
एचजस फुल्का ने कहा कि टाइटलर ने सिर्फ गवाहों को ही नहीं बल्कि वकीलों को भी धमकियां दी गई।
फुलका ने कहा कि जगदीश टाइटलर प्रभावशाली व्यक्ति है, उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
पीड़ितों ने भी टाइटलर की जमानत अर्जी का विरोध किया।
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