जयपुर
जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के भांकरोटा थाना इलाके में एक विवादित जमीन पर कब्जा करवाने का मामला उजागर होने के बाद जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने भांकरोटा थाने के एसएचओ चेनाराम नरादणिया को सस्पेंड कर दिया है ।
दरअसल, इस मामले में एएसआई सुरेंद्र सिंह और हेड कांस्टेबल बाबुलाल को भी डीसीपी पश्चिम जयपुर संजीव नैन ने इस कार्रवाई के बाद सस्पेंड कर दिया। जानकारी के मुताबिक मुकुंदपुरा गांव में करीब आठ बीघा जमीन पर खातेदार और एग्रीमेंट करने वाले दो पक्षों के बीच विवाद चल रहा था। जमीन पर कोर्ट का स्टे भी है। आरोप है कि थाना प्रभारी चेनाराम ने गुरुवार देर रात एक पक्ष के कब्जा करने के मामले में गलत कार्रवाई की और पहले से मौके पर काबिज पक्ष के कुछ लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार कर लिया।
जब यह मामला आला पुलिस अधिकारियों तक पहुंचा, तो पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से प्रकरण दर्ज कर लिए। साथ ही गलत कार्रवाई करने को लेकर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसफ ने थाना प्रभारी चेनाराम को सस्पेंड कर दिया।
पुलिस कमिश्नर ने आदेश में लिखा- विभागीय जांच प्रस्तावित इसलिए सस्पेंड
पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने अपने आदेश में लिखा है कि चेनाराम नरादणिया पुत्र श्री सुगनाराम, पुलिस निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना भांकरोटा, जयपुर पश्चिम के विरुद्ध एक विभागीय जांच प्रस्तावित है। इसलिए राजस्थान सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1958 और संशोधित नियम 1983 के नियम 13/1 के अंतर्गत दी गईं शक्तियों का प्रयोग करते हुए थानाधिकारी भांकरोटा चैनाराम को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता हूं।
निलंबन अवधि के दौरान वेतन का आधा भाग उस पर देय महंगाई भत्ता आदि नियमानुसार निर्वाह भत्ते के रूप में देय होगा। निलंबन अवधि के दौरान पुलिस निरीक्षक का मुख्यालय रिजर्व पुलिस लाइन पुलिस कमिश्नरेट जयपुर में रहेगा।
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