परफारमेंस गारंटी की सड़के बनाने वाले ठेकेदार ही करेंगे इनका Maintenance

मध्य प्रदेश राज्य

भोपाल

मध्यप्रदेश में अब लोक निर्माण विभाग की परफारमेंस गारंटी के अधीन संधारित सड़कों  पर परफारमेंस गारंटी के दौरान  प्रशासकीय स्वीकृति जारी होंने के बाद भी न कोई टेंडर बुलाए जाएंगे और न ही कोई निर्माण कार्य प्रारंभ हो सकेगा। परफारमेंस गारंटी की सड़के बनाने वाले ठेकेदार ही इन सड़कों का परफारमेंस गारंटी की अवधि में संधारण करेंगे।

लोक निर्माण विभाग ने सभी प्रमुख अभियंता, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के प्रबंध संचालक और राष्टÑीय राजमार्ग सहित सभी मुख्य अभियंताओं को इस संबंध में निर्देश जारी किए है। लोक निर्माण विभाग में जो सड़कें परफारमेंस गारंटी के अधीन संधारित है उन सड़कों पर यदि किसी विशेष परिस्थिति में निर्माण कार्य किया जाना आवश्यक हो तो उन परिस्थितियों का विरण देते हुए इसकी विधिवत अनुमति प्रमुख अभियंता सड़क एवं सेतु, प्रबंध संचालक मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम से प्राप्त करना होगा। परफारमेंस गारंटी अवधि के दौरान मार्ग पर नवीन कार्य पुन: प्रारंभ करने के संबंध में शासन द्वारा जारी निर्देशों के तहत काम करना होगा। ऐसी परिस्थिति में सक्षम अधिकारी से विधिवत अनुमति प्राप्त करने के उपरांत शासन द्वारा जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।

दोहराव रोकने की कवायद
परफारमेंस गारंटी से बनने वाली सड़कों के रख-रखाव और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी सड़क बनाने वाले ठेकेदार की होती है। लेकिन वे सड़क खराब होने पर उसका मेंटेनेंस नहीं करते। जनता की शिकायत पर विभाग आनन-फानन में दूसरे ठेकेदारों से उस क्षतिग्रस्त सड़क संधारण के लिए टेंडर जारी कर दूसरे ठेकेदार से निर्माण करवा लेते है। जबकि यह काम सड़क बनाने वाले ठेकेदार का होता है। उसे दंडित करने या उससे सड़क बनवाने के बजाय दूसरे ठेकेदार से सड़क बनवा ली जाती है। इससे परफारमेंस गारंटी में घटिया सड़क बनाने वाले ठेकेदार साफ बच जाते है। सरकारी खजाने से अतिरिक्त राशि खर्च हो जाती है। इसे बचाने के लिए ही यह कवायद होती है।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry