एक पति की दो पत्नियां विवाद को खत्म करने, 15-15 दिन वाला फॉर्मूला लागू

मध्य प्रदेश राज्य

उज्जैन

उज्जैन में दो पत्नियों वाले एक पति के 15 साल पुराने विवाद को परामर्श केंद्र ने सुलझा दिया है। विवाद को खत्म करने के लिए 15-15 दिन वाला फॉर्मूला दिया गया है। इसके तहत पति को महीने में 15 दिन पहली पत्नी के साथ और फिर अगले 15 दिन दूसरी पत्नी के साथ रहने को कहा गया है। पति को देखभाल दोनों की करनी होगी और भरण-पोषण का खर्च उठाना होगा। कोर्ट ने भी आगे कोई विवाद नहीं करने नसीहत देते हुए उन्हें एक साथ रहने को कहा है।

उज्जैन में एक पति और दो पत्नियों का विवाद महिला पुलिस थाने पहुंचा था। पहली पत्नी पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। वहीं पति दूसरी पत्नी के साथ रहना चाहता था। पुलिस ने तीनों को काफी समझाने की कोशिश की लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला तो उन्हें उज्जैन जिला परामर्श केंद्र भेजा गया। कई दिनों तक काउंसलिंग कराई गई। आखिरकार 15-15 दिन वाले समाधान पर सुलह हुई। पति ने दोनों पत्नियों और बच्चों के देखभाल और खर्च उठाने की भी रजामंदी दी।

कैसे हो गई दो शादी
उज्जैन जिले की घटिया तहसील में रहने वाले शख्स की 15 साल पहले बामोरा निवासी महिला से विवाह हुआ था। कुछ साल बाद दोनों का एक बच्चा भी हुआ। लेकिन बाद में दोनों के बीच अक्सर विवाद होने लगा। पति-पत्नी तलाक के लिए कोर्ट पहुंच गए। इस दौरान पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली। दूसरी पत्नी से भी दो बच्चे हो गए। 15 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पहली पत्नी को पति के घर भेज दिया।

पहली पत्नी के घर आने पर दूसरी नाराज होकर अपने मायके चली गई। पहली पत्नी अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी इसलिए इंदौर में साथ रहने लगी। लेकिन कुछ साल बाद दोनों में फिर लड़ाई झगड़ा होने लग गया। पत्नी सामान लेकर उज्जैन पहुंच गई और महिला थाने में इसकी शिकायत का आवेदन दे दिया।  

विवाद नही करने की कोर्ट की चेतावनी
इस मामले में दोनों पत्नियां कोर्ट में अपने-अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी। परामर्श केंद्र में हुए समझौते को पेश किया गया जहां पति ने बच्चों सहित भरण पोषण की जिम्मेदारी लेने की बात कही। पत्नियों की सहमति होने पर फैमिली कोर्ट ने उन्हें आगे विवाद नहीं करने की नसीहत दी।

 

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