पटना
आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी। सीबीआई ने चारा घोटाले में लालू की जमानत रद्द करने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत में दर्जी दाखिल की थी। इसमें झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट से केंद्रीय जांच एजेंसी के पक्ष में फैसला आता है, तो लालू यादव को फिर से जेल जाना पड़ सकता है। बता दें कि चारा घोटाले में लालू पिछले साल रांची जेल से रिहा हुए थे।
लालू यादव सीबीआई की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर चुके हैं। लालू की ओर से अदालत में जमानत रद्द करने की मांग का विरोध किया गया। उनकी ओर से कहा गया कि झारखंड हाईकोर्ट के फैसले से असुंतष्ट होने के आधार पर सीबीआई उनकी जमानत को चुनौती नहीं दे सकती है। हाईकोर्ट ने नियमों के दायरे में उन्हें जमानत दी थी, ऐसे में किसी तरह का दखल देने की जरूरत नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी। लालू ने अपनी उम्र और स्वास्थ्य कारणों से सीबीआई की अर्जी खारिज करने की मांग की है। बता दें कि लालू यादव को चारा घोटाले के डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की हेराफेरी के मामले में 5 साल की जेल की सजा मिली थी। पिछले साल 22 अप्रैल को उन्हें हाईकोर्ट से जमानत दे दी गई थी।
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