अहमदाबाद
कांग्रेस की गुजरात इकाई के प्रमुख शक्तिसिंह गोहिल ने शनिवार को आरोप लगाया कि राज्य की भाजपा सरकार ने दो बिजली खरीद समझौतों के तहत पिछले पांच वर्षों में अडाणी पावर मुंद्रा लिमिटेड को 3,900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया है। वहीं, गुजरात सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री ऋषिकेश पटेल ने आरोप को 'गुमराह करने वाला' करार देते हुए कहा कि भुगतान सिर्फ अंतरिम है और अंतिम नहीं।
गोहिल ने अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड (GUVNL) ने अडाणी पावर को अक्टूबर 2018 से मार्च 2023 के बीच 13,802 करोड़ रुपये का भुगतान किया है, जबकि निजी कंपनी ने (अपने ऊर्जा संयंत्रों के लिए) कोयला खरीद का कोई बिल या संबद्ध दस्तावेज नहीं सौंपा। कथित तौर पर GUVNL द्वारा 3,802 करोड़ रुपये की मांग करते हुए 15 मई 2023 को अडाणी पावर मुंद्रा को लिखा गया एक पत्र भी उन्होंने प्रस्तुत किया। इस अतिरिक्त रकम का भुगतान GUVNL ने उक्त निजी कंपनी के साथ किये गये दो ऊर्जा खरीद समझौते के तहत ऊर्जा शुल्क के तौर पर किया था। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह भ्रष्टाचार, धन शोधन, सार्वजनिक धन की लूटखसोट और इनसे भी आगे मित्रवाद का एक महत्वपूर्ण मामला है, जिसका प्रधानमंत्री (नरेन्द्र मोदी) और उनकी सरकार प्रतिनिधित्व करती है।
उन्होंने इस 'बड़े घोटाले' की प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और अन्य एजेंसियों से जांच कराने की मांग की। गोहिल ने दावा किया कि GUVNL ने यह माना है कि उसने अमेरिकी कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा अडाणी के कथित फर्जीवाड़ा का खुलासा किये जाने के बाद अडाणी पावर को 3,900 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया है। पत्र में, जीयूवीएनएल ने कहा है कि जिस दर पर अडाणी पावर मुंद्रा द्वारा कोयले की खरीद की गई, वह उस वास्तविक बाजार दर से अधिक है, जिस पर इंडोनेशिया में कोयला बेचा जा रहा है। इसमें कहा गया है, ''अडाणी पावर कुछ चयनित आपूर्तिकर्ताओं से प्रीमियम मूल्य पर निरंतर कोयले की खरीद कर रहा है, जो समय-समय पर इंडोनेशियाई कोयले के वास्तविक बाजार मूल्य को प्रदर्शित नहीं करता है। साथ ही, संबद्ध दस्तावेज नहीं सौंपा गया।''
आरोपों का जवाब देते हुए मंत्री पटेल ने कहा कि जीयूवीएनएल और अडाणी पावर के बीच लंबित मुद्दों के हल के लिए दो जनवरी 2022 को एक समझौता किया गया। जीयूवीएनएल ने केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग से सत्यापन के बाद उक्त अनुबंध की मूल दर तय करने का अनुरोध किया। यह 15 अक्टूबर 2018 के बाजार मूल्य को ध्यान में रखते हुए किया गया। आयोग के 13 जून 2022 के फैसले के मुताबिक, मूल दर निर्धारित किया गया, और यह विषय राज्य सरकार के विचारार्थ है तथा सभी भुगतान 15 अक्टूबर 2018 से शुरू किया जाएगा।
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