नोएडा
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण विभाग ग्रेप का उल्लंघन यानी प्रदूषण फैलाने पर गोदरेज नेस्ट और आम्र पाली सिलिकॉन सिटी समेत 17 संस्थानों पर लगा 16 लाख 80 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। क्षेत्रीय पॉल्यूशन अधिकारी उत्सव ने बताया, निरीक्षण के दौरान इन सभी स्थानों पर सीएंडडी मटेरियल खुले में पड़ा था। कंस्ट्रक्शन मटेरियल को न तो ग्रीन शीट से ढका था न ही इस पर पानी का छिड़काव किया जा रहा था। कंस्ट्रक्शन का काम होने से यहां लगातार धूल उड़ रही थी।
इससे यहां का एक्यूआई लगातार खराब हो रहा था। नोएडा में 1 अक्टूबर से ग्रेप लागू है। इसके बाद भी यहां एनजीटी और ग्रेप दोनों के नियमों की अनदेखी की जा रही थी। प्राधिकरण की ओर से भी लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उनकी ओर से सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। साथ मैकेनिक स्वीपिंग की जा रही है।
ग्रेप के नियमों का उलंघन करने पर सेक्टर-150 गोद रेज नेस्ट ( ब्रिक राइस डेवलपर्स) पर 5 लाख, एसजेवाईजे इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर-158 पर 50 हजार, सेक्टर-155 प्लाट नंबर-81 पर 30 हजार, सेक्टर-155 प्लाट नंबर -79 सेक्टर-30 हजार, सेक्टर-155 प्लाट नंबर 92 पर 50 हजार, सेक्टर-155 प्लाट नंबर 93 पर 50 हजार, सेक्टर-155 प्लाट नंबर 98 पर 50 हजार, सेक्टर-155 प्लाट नंबर 100 पर 50 हजार रुपए, सेक्टर-155 प्लाट नंबर 101 पर 50 हजार रुपए, सेक्टर-155 प्लाट नंबर 107 पर 50 हजार, सेक्टर-8 एफ-49 20 हजार रुपए, सेक्टर-76 आम्रपाली सिलिकॉन सिटी फेज-3 क्रिस्टल होम्स 5 लाख, सेक्टर-8 ई-23सी पर 50 हजार, नोएडा प्राधिकरण वेंडर सेक्टर-75 पर 50 हजार, सेक्टर-80 के प्लाट नंबर 31,32,33 पर क्रमशः 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है।
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad

