रायपुर
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ सर्वेश्वर भुरे ने जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।
अत: निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से निर्वाचन कि परिणाम घोषित होने के दिनांक तक केन्द्र राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतो, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मंडी समिति प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो, के वाहनों के उपयोग के किसी भी प्रकरण की अनुमति संसद सदस्य, विधानसभा सदस्य या राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों अथवा अभ्यर्थियों या निर्वाचन से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाने के आदेश है। अतएव उल्लेखित जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस ले कर सूचना प्रदान करें।
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