केन्द्रीय मंत्री शेखावत के फ़ोन टेपिंग केस में सीएम गेहलोत के ओएसडी को मोहलत

राज्य

जयपुर.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी और प्रदेश कांग्रेस सेंट्रल वॉर रूम के को-चेयरमैन लोकेश शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक को दिल्ली हाईकोर्ट ने 8 दिसंबर तक बढ़ा दिया है। दरअसल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फोन टैपिंग मामले को लेकर केस दर्ज कराया था। मामले में शुक्रवार दोपहर 3 बजे दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी। लेकिन, मामले में सुनवाई कर रहे जस्टिस विकास महाजन को स्पेशल केस के लिए डबल बेंच में जाना पड़ा।

इस कारण से सुनवाई नहीं हो सकी। अब अगली सुनवाई 8 दिसंबर को दोपहर 3 बजे होगी। बता दें इससे पहले 3 नवंबर को भी मामले में सुनवाई नहीं हो पाई थी। 11 अक्टूबर को मामले पर आखिरी सुनवाई हुई थी। इस दौरान लोकेश शर्मा के वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने शर्मा पर लगे आरोपों और दिल्ली पुलिस की जांच में सहयोग नहीं करने के आरोपों को बेबुनियाद बताया था। लेकिन, इस दौरान बहस पूरी नहीं हो पाई थी। जिसके लिए अगली तारीख घोषित की गई थी, लेकिन विभिन्न कारणों के कारण बार-बार सुनवाई टलती जा रही रही है।

ये है मामला?
गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मार्च 2021 में दिल्ली क्राइम ब्रांच में लोकेश शर्मा के खिलाफ फोन टैपिंग का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। वहीं इस मामले में लोकेश शर्मा की ओर से केंद्रीय मंत्री की ओर से दर्ज करवाई गई एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग की जा रही है।

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