स्ट्रीट वेंडर्स को राहत देने के लिए प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम, लोन पर 7% की ब्याज सब्सिडी, हर महीने कैशबैक

बिज़नेस

नई दिल्ली
कोरोना काल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स को राहत देने के लिए एक स्कीम की शुरुआत की थी। यह प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) स्कीम है। इस स्कीम का मकसद स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 महामारी में बुरी तरह प्रभावित हो चुके उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए बिना किसी गारंटी के लोन की सुविधा देना है। योजना की कई खास बातें हैं। आइए इसके बारे में जान लेते हैं।

50 हजार रुपये तक मिलेगा लोन:  एक वर्ष की अवधि के लिए बिना किसी गारंटी के 10,000 रुपये तक का लोन मिलता है। समय पर इस लोन का री-पेमेंट करने पर 20,000 रुपये लोन की दूसरी और 50,000 रुपये लोन की तीसरी किश्त की सुविधा दी जाएगी। इसके साथ ही प्रति वर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज सब्सिडी दिया जाएगा। यह रकम 400 रुपये तक होगी। वहीं, प्रति वर्ष ग्राहक को 1200 रुपये तक कैशबैक मिल जाएंगे। बता दें कि प्रति डिजिटल लेन-देन पर एक रुपये से 100 रुपये प्रति माह तक कैशबैक मिलता है। इसका मतलब है कि एक वर्ष में 1200 रुपये का कैशबैक मिलेगा।

राज्यों को जिम्मेदारी: योजना के तहत पात्र स्ट्रीट वेंडरों की पहचान और नए आवेदन जुटाने के लिए राज्य/यूएलबी जिम्मेदार हैं। हालांकि, लाभार्थियों की संख्या बढ़ाने के लिए, मंत्रालय कई पहल कर रहा है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों/यूएलबी/ऋण प्रदाता संस्थानों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करना, रेडियो जिंगल,  टेलीविजन विज्ञापन और समाचार पत्रों में विज्ञापन के जरिये समय-समय पर जागरूकता अभियान चलाना शामिल हैं।

योजना का लाभ उठाने के लिए वेंडर्स तक पहुंच और लाभ के प्रसार के लिए राज्यों/केंद्र-शासित प्रदेशों को नियमित रूप से स्थानीय भाषाओं में सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री भी प्रदान की गई है। योजना की डिटेल के लिए https://pmsvanidhi.mohua.gov.in लिंक पर विजिट कर सकते हैं।

 

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