जयपुर
जयपुर हेरिटेज की मेयर मुनेश गुर्जर को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने मुनेश गुर्जर के निलंबन के आदेश को रद्द कर दिया है. मालूम हो कि राज्य सरकार ने मुनेश गुर्जर को निलंबित किया था. जिसके खिलाफ मुनेश गुर्जर ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. अब इस मामले में जोधपुर स्थित राजस्थान हाई कोर्ट से मुनेश गुर्जर को बड़ी राहत मिली है. राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस अनूप कुमार दंड की एकल पीठ ने मुनेश गुर्जर के निलंबन को रद्द करने का आदेश दिया है. निलंबन रद्द करने के साथ-साथ कोर्ट ने जांच फिर से शुरू करने की बात कही है.
मालूम हो कि इससे पहले भी 23 अगस्त को राजस्थान हाई कोर्ट ने मुनेश गुर्जर के निलंबन को रद्द करने का फैसला दिया था. लेकिन इसके एक महीने बाद 23 सितंबर को उन्हें फिर से निलंबित कर दिया था. सरकार द्वारा निलंबित किए जाने के बाद मुनेश फिर से हाई कोर्ट की शरण में पहुंची थी. जहां से अब उन्हें फिर से राहत मिली है.
उल्लेखनीय हो कि जयपुर हैरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर को एसीबी ने 4 अगस्त को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था. जिसके बाद मेयर मुनेश गुर्जर को सरकार ने निलंबित कर दिया था. इस रिश्वत कांड में मेयर की संलिप्तता सामने आई थी.
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