मेयर बोलीं दिल्ली के ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों में रहने वालों से कोई संपत्ति कर नहीं लिया जाएगा

राज्य

नई दिल्ली:

  आम आदमी पार्टी (आप) के नेतृत्व वाले दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने  घोषणा की कि दिल्ली में ग्रामीण आवासीय क्षेत्रों से कोई संपत्ति कर नहीं लिया जाएगा।

मेयर शैली ओबेरॉय ने भाजपा के कार्यकाल में पारित फैसले को अमान्य करार देते हुए कहा कि उस दौरान संपत्ति कर नोटिस से लोग काफी परेशान थे।

डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने कहा, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मार्गदर्शन में ग्रामीण क्षेत्र के नेताओं के साथ चर्चा की गई, जिसके परिणामस्वरूप टैक्स अधिकारियों को इन क्षेत्रों से संपत्ति कर एकत्र नहीं करने का निर्देश दिया गया।

मेयर शैली ओबेरॉय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि एमसीडी के नामित कमर्शियल क्षेत्रों में संपत्ति कर संग्रह अपरिवर्तित रहेगा। उन्‍होंने लोगों के हित में काम करने के प्रति आप की प्रतिबद्धता दोहराई।

इकबाल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह फैसला ग्रामीण क्षेत्रों के साथ दिल्ली के सभी 70 निर्वाचन क्षेत्रों पर लागू होता है, जिससे लाल डोरा और विस्तारित लाल डोरा क्षेत्रों के निवासियों के लिए राहत सुनिश्चित होती है।

360 गांवों का प्रतिनिधित्व करने वाले चौधरी सुरेंद्र सोलंकी ने पुष्टि की कि दिल्ली की मेयर और डिप्टी मेयर के साथ चर्चा के बाद यह स्पष्ट किया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई संपत्ति टैक्स नहीं लगाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, सोलंकी ने अधिसूचित सड़कों पर छोटे पैमाने पर रोजगार में लगे लोगों के लिए छूट का भी जिक्र किया।

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