हत्या में सहयोग करने वाले को 7 साल के कारावास की सजा

छत्तीसगढ़ रायपुर
बिलासपुर
युवती को मिट्टी तेल डालकर जलाने वाली दो महिलाओं और चाकू मारकर युवक की हत्या करने वाले युवक को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। वहीं हत्या में सहयोग करने वाले को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों ही प्रकरणों का फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अगम कुमार कश्यप ने सुनाया। अपर लोक अभियोजक सरोज गुप्ता ने बताया कि अभनपुर के पास ग्राम खोला में रहने वाली सरस्वती सोनवानी का प्रेस प्रसंग उसी गांव में रहने वाले युवक लल्लू कुर्रे के साथ था।
 

18 दिसंबर 2019 को उसमें सरस्वती को मिलने के लिए अपने घर पर बुलवाया। इस दौरान उसके घर पर पहले से उसकी मां दुकलहा बाई कुर्रे (50 साल) और उसकी भाभी नैनी कुर्रे (22 साल) वहीं पर थे। इस दौरान सरस्वती के साथ उन्होंने गाली-गलौज की। साथ ही अपने लड़के लल्लू को घर से भगा दिया। उसके जाते ही शाम 6 बजे मिट्टी तेल डालकर सरस्वती को जला दिया। जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गई। सूचना मिलने पर अभनपुर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और आरोपी दुकलहा बाई और उसकी बहू नैनी को गिरफ्तार किया। वहीं उपचार के दौरान सरस्वती की मौत हो गई। मामले में आरोपी दोनों महिलाओं को आजीवन कारावास से दंडित किया।

 

जुआ खेलने से मना किया तो कर दी हत्या
जुआ खेलने से मना करने पर चाकू मारकर हत्या करने वाले पंडरी निवासी नरेश दुर्गा (19 साल) को आजीवन कारावास और उसके साथी दिनेश ध्रुव (27 साल) को 7 साल की सजा सुनाई गई है। अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 18 अक्टूबर 2019 की रात 2 बजे पंडरी स्थित होटल पुनीत के पीछे नरेश दुर्गा जुआ खेल रहा था। इस दौरान अपनी मोटरसाइकिल से प्रिंस अग्रवाल घटनास्थल पर पहुंचा। इस दौरान विवाद होने पर नरेश ने अपने साथी दिनेश के साथ मिलकर प्रिंस पर चाकू से प्राणघातक हमला किया। उसे घटना के बाद तुरंत आंबेडकर अस्पताल ले जाया गया था। जहां उसकी मौत हो गई थी।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry