शक में पत्नी की डंडे से पीट-पीटकर कर हत्या, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

छत्तीसगढ़ रायपुर

जांजगीर.

जांजगीर चांपा जिले के अवरीद गांव में अपनी पत्नी की हत्या करने वाले आरोपी पति गंगाराम श्रीवास कोर्ट ने दोषी ठहराया है। कोर्ट ने आजीवन कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। सत्र न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी की पीठ ने सजा सुनाई है। नवागढ़ थाना क्षेत्र के रहने वाले गंगाराम श्रीवास को अपनी पतनी के चरित्र पर शक था। इसी चलते उसने अपनी पत्नी की बांस के डंडे से पीट-पीटकर हत्या कर दी थी।
लोक अभियोजक राजेश पांडेय ने बताया कि आरोपी गंगाराम श्रीवास अपनी पत्नी संगीता श्रीवास के ऊपर शक करता था। उसके साथ रोजाना मारपीट, गाली-गलौज भी किया करता था। 11 मार्च 2021 को लगभग 10 बजे अपने घर में अपनी पत्नी के किसी अन्य पुरुष से संबंध होने को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद घर में रखे बांस के डंडे से पीटकर पत्नी को गंभीर रूप से घायल कर दिया।
बुरी तरह से घायल होने के बाद संगीता श्रीवास बेहोशी की हालात में जमीन पर पढ़ी हुई थी। वहीं, घर में लकड़ी काटने को लेकर आए जनीराम के साथ घायल संगीता श्रीवास को उपचार के लिए जिला अस्पताल जांजगीर लाया गया, जहां डॉक्टर ने संगीता श्रीवास को मृत घोषित किया। जिस पर नवागढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया और आरोपी पति गंगाराम श्रीवास को गिरफ्तार कर जिला सत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
न्यायाधीश सुरेश कुमार सोनी ने आरोपी गंगाराम श्रीवास (32) को धारा 302 के तहत दोषी पाया। आरोपी को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। यदि आरोपी अर्थदंड की राशि जमा नहीं करता है तो एक माह के सश्रम कारावास की सजा और काटनी होगी।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry