राहुल गांधी पर भड़का कोर्ट, लगा दिया जुर्माना, बयान दाखिल करने में की देरी

देश

ठाणे.

ठाणे की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। दरअसल, पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम जोड़ने पर संगठन के कार्यकर्ता ने मानहानि का मामला दायर किया था। इस केस में लिखित बयान दाखिल करने में देरी को लेकर कांग्रेस सांसद पर यह जुर्माना लगाया गया।

लिखित बयान दाखिल करने में राहुल की ओर से 881 दिनों की देरी हुई थी और उनके अधिवक्ता नारायण अय्यर ने इस देरी के लिए माफी की अपील करते हुए आवेदन दायर किया था। नारायण अय्यर ने दलील दी कि उनके मुवक्किल दिल्ली में रहते हैं और सांसद होने के नाते उन्हें यात्राएं करनी पड़ती हैं। इस वजह से उनकी ओर से बयान दाखिल करने में देरी हुई। अय्यर ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को बताया कि मजिस्ट्रेट अदालत ने माफी के अनुरोध को मान लिया और लिखित बयान स्वीकार कर लिया, लेकिन 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया। मानहानि का मामला आरएसएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने दायर किया था। मामले में अगली सुनवाई 15 फरवरी को होगी।

भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे राहुल गांधी
गौरतलब है कि राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इसी कड़ी में शनिवार को उनका काफिला अरुणाचल प्रदेश पहुंचा। यहां राहुल ने भाजपा पर जाति, पंथ और धर्म के नाम पर देश को विभाजित करने का आरोप लगाया। दोईमुख के निवासियों के साथ बातचीत करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को धर्म और भाषा के नाम पर आपस में लड़ने के लिए उकसाती है। उन्होंने दावा किया, 'भाजपा कुछ उद्योगपतियों के हित के लिए काम करती है, न कि उन लोगों के हित के लिए जो बेहद परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कांग्रेस लोगों को एकजुट करने और उनकी बेहतरी के लिए काम करती है।'

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry