केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने Driving license से जुड़े नियमों में किये बढ़े बदलाव

देश

नई दिल्ली
ड्राइविंग लाइसेंस (DL) से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव हो रहा है। यह बदलाव आगामी एक जून से लागू होने वाले हैं। अब आपको ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय या आरटीओ के ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माना जा रहा है कि यह बदलाव ड्राइविंग लाइसेंस पाने की प्रक्रिया को काफी हद तक सरल कर देगा।

भारत में ड्राइविंग लाइसेंस पाना एक बोझिल प्रक्रिया

भारत में यदि किसी को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना है तो अभी यह एक बोझिल प्रक्रिया है। क्योंकि आवेदक को कई फॉर्म भरने होते हैं। कई बार सरकारी दफ्तरों का चक्कर लगाना होता है। ड्राइविंग लाइसेंस प्रक्रिया की ये जटिलताएं भी सिस्टम में भ्रष्टाचार के दायरे को बढ़ावा देती हैं। जो आखिरकार भारत में सड़क सुरक्षा को प्रभावित करती हैं।

अब हो रहा है बदलाव

इन बोझिल प्रक्रिया से निपटने के लिए केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने नियमों में बड़े बदलाव किए हैं। जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने की प्रक्रिया को काफी सरल कर देंगे। ये बदलाव आगामी एक जून से देश भर में लागू हो जाएंगे।

क्या हो रहे हैं बदलाव

आवेदकों को अब सीधे आरटीओ ऑफिस पहुंचने के बजाय अपने घर के पास के केंद्र पर ड्राइविंग टेस्ट देने का ऑपशन होगा। अभी डीएल लेने के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (RTO) में परीक्षा देने जाना पड़ता है। सरकार निजी क्षेत्र के उन संस्थानों को प्रमाणपत्र जारी करेगी जो ड्राइविंग टेस्ट आयोजित करने के लिए अधिकृत होंगे।

बिना डीएल ड्राइविंग पड़ रहा है महंगा

बिना वैध लाइसेंस के वाहन चलाने का जुर्माना अब सख्त कर दिया गया है। अब ऐसा करने पर 1,000 रुपये से 2,000 रुपये तक का जुर्माना तो लगता ही है, यदि चलाने वाला कोई नाबालिग है तो उसके माता-पिता के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाने का भी प्रावधान है। इसके साथ साथ संबंधित मोटर वाहन का पंजीकरण प्रमाणपत्र भी रद्द कर दिया जा सकता है।

आवेदन की प्रक्रिया में भी होगा बदलाव?

ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। यह पहले की तरह ही रहेगा। आवेदक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट – https://parivahan.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। हालांकि, वे मैनुअल प्रक्रिया के जरिए आवेदन जमा करने के लिए अपने संबंधित आरटीओ पर भी जा सकते हैं। इसके लिए जन सेवा केंद्र की भी मदद ली जा सकती है।

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