केजरीवाल नहीं हो सकेंगे प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल, अंतरिम जमानत, 14 दिन की बढ़ी न्यायिक हिरासत

देश

नई दिल्ली
कथित शराब घोटाले में गिरफ्तार किए गए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा। एक तरफ कोर्ट ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत से इनकार कर दिया तो दूसरी तरफ न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ाने का आदेश दिया। बुधवार को वर्चुअल पेशी के बाद कोर्ट ने केजरीवाल के सामने फैसला सुनाया। केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर 7 जून को सुनवाई होगी।

अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। आम आदमी पार्टी के प्रमुख को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। जमानत की शर्तों के मुताबिक उन्होंने 2 जून को दोबारा सरेंडर किया। कोर्ट ने उस दिन उन्हें 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। बुधवार को उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तिहाड़ से ही कोर्ट के सामने पेश किया गया। स्पेशल जज कावेरी बवेजा ने केजरीवाल को 19 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

इससे पहले कोर्ट ने केजरीवाल की उस अंतरिम जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया जिसे उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर दायर किया था। केजरीवाल ने कुछ मेडिकल चेकअप्स के लिए सात दिनों की राहत मांगी थी। कोर्ट ने कहा कि उनकी जांच के लिए कुछ निर्देश जारी किए गए हैं।

केजरीवाल की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील विवेक जैन ने कहा कि मुख्यमंत्री के वजन में कुछ बदलाव आए हैं। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से उचित याचिका दायर की जाए, यह स्पष्ट करते हुए कि वह किस चीज के लिए राहत चाहते हैं। ईडी की तरफ से पेश हुए एसजी तुषार मेहता ने यह कहकर याचिका का विरोध किया था कि यह सुनवाई के योग्य नहीं है।

 

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