धार जिले की सादलपुर थाना क्षेत्र के कुख्यात गौवंश तस्कर सद्दाम को किया राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार

मध्य प्रदेश राज्य

धार
 धार जिले के सादलपुर पुलिस ने कुख्यात गौवंश तस्कर सद्दाम पिता कालु खां निवासी ग्राम सांभर थाना सादलपुर के विरूद्ध कडी कार्यवाही करते हुए उसे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रा.सु.का.) के तहत गिरफ्तार कर सेन्ट्रल जेल इन्दौर भेजा है।
           प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 17 जुलाई 2024 को थाना सादलपुर पुलिस द्वारा सादलपुर चौराहा महू नीमच रोड़ पर चेकिंग के दौरान गौवंश के अवैध परिवहन करते वाहन क्रमांक PW13AW8675 से 19 पशुओं को जप्त कर 04 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध थाना सादलपुर में धारा 4,6,6ए/9 म.प्र. गौवंश अधिनियम, 11 घ पशु के प्रति क्रुरता अधिनियम का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण में कुख्यात आरोपी सद्दाम पिता कालु खां उम्र 30 साल जाति मुसलमान निवासी ग्राम सांभर थाना सादलपुर जिला धार का आदतन बदमाश होकर आरोपी पर थाना सादलपुर जिला धार, इन्दौर के थाना किशनगंज, जिला झाबुआ के थाना राणापुर व धार कोतवाली में मारपीट, छेड़छाड़ चोरी व गौवंश तस्करी जैसे गंभीर कुल 07 अपराध पंजीबद्ध होना पाए गये।
आरोपी सद्दाम पिता कालू द्वारा लगातार गौवंश तस्करी में लिप्त होने से पुलिस अधीक्षक धार श्री मनोज कुमार सिंह द्वारा आदतन बदमाश सद्दाम के विरूद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रा.सु.का.) के तहत कडी कार्यवाही का प्रकरण तैयार कर तत्काल जिला दंडाधिकारी धार श्री प्रियंक मिश्रा को प्रेषित किया गया। जिस पर आदेश पारित कर आरोपी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निरूद्ध कर सेन्ट्रल जेल इन्दौर भेजा गया है।
सम्पूर्ण कार्यवाही में एस.डी.ओ.पी. बदनावर शेर सिंह भूरिया, थाना प्रभारी सादलपुर निरीक्षक सविता चौधरी, उनि. प्रेमचंद्र वर्मा, उनि. राजेश चौहान, सउ. नि राकेश मेड़ा, प्र आर. किशोर सिंह चौहान, आर. निलेश चौहान की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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