जमीन बिक्री करने के मामले में बडी कार्रवाई करते हुए SDM ने ठोंका जुर्माना, सचिव और हल्का पटवारी पर भी एक्शन

मध्य प्रदेश राज्य

डिंडौरी
जिला मुख्यालय के नर्मदा पुल पार ग्राम पंचायत देवरा क्षेत्र में मनमानी पूर्वक प्लाटिंग कर जमीन बिक्री करने के मामले में बडी कार्रवाई करते हुए एसडीएम रामबाबू देवांगन ने 50-50 हजार रुपए का जुर्माना दस कालोनाइजरों पर लगाने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत उन्होंने देवरा ग्राम पंचायत सचिव को सात दिन के अंदर संबंधितों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश शनिवार को जारी किए हैं। इसी के साथ पंचायत सचिव और हल्का पटवारी पर दो-दो हजार रूपये का जुर्माना भी लापरवाही के आरोप में लगाया गया है।
 
जून में दिया था नाेटिस
गौरतलब है कि एसडीएम ने लगभग दो दर्जन से अधिक कालोनाइजरों को जून माह में नाेटिस जारी किया था। बताया गया कि जवाब संतोषजनक न मिलने पर यह कार्रवाई की गई है। एसडीएम ने बताया कि अभी दस और कालोनाइजरों पर भी कार्रवाई अंतिम दौर में पहुंच गई है। आगामी एक दो दिन में इनके विरूद्ध भी कार्रवाई का आदेश जारी होगा। बताया गया कि आदेश में कालोनाइजरों के साथ उनके सह खाताधारकों पर भी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है।

छोटे छोटे प्लाट काट कर बेच दिए कृषि भूमि
एसडीएम न्यायालय से जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि देवरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 10 अवैध कालोनाइजरो ने ग्राम पंचायत में कालोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण शर्तो नियम 1998 और मध्यप्रदेश पंचायत राज व ग्राम स्वराज अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन किया गया है। कृषि भूमि के छोटे छोटे प्लाट कर अवैध कालोनियों का निर्माण करा दिया गया है। इसी लापरवाही के चलते दस अवैध कालोनाइजरों पर यह कार्रवाई की गई है। आदेश में बताया गया कि हल्का पटवारी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के क्रय विक्रय प्रक्रिया नही करवा सकता। तात्कालिक हल्का पटवारी और सचिव द्वारा जानकारी नहीं दिए जाने पर दो-दो हजार रुपए अर्थदंड का आदेश जारी किया है।

इन कालोनाइजरों पर की गई कार्रवाई
आदेश के अनुसार देवरा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग करने के आरोप में प्रशांत ताम्रकार पिता रामस्वरूप ताम्रकार, महेंद्र चक्रवेन, मैना बाई के साथ उनके संयुक्त खाताधारक कंछेदी व हेमंत का नाम शामिल है। इसी तरह कमलेश राव, मानवती पति त्रिभुवन व देववती पति कैलाश के विरूद्ध भी आदेश पारित हुआ है। आदेश में सुरेंद्र कुमार, उर्मिला मिश्रा, मयंक का नाम शामिल है। इसी तरह अखिलेश सोनी, अनिल सोनी, मतवरिया बाई पति चमरू और इस भूमि के संयुक्त खाताधारक महा सिंह पिता चमरू, शिव सिंह पिता चमरू, रश्मि पिता चमरू का भी नाम शामिल है। एसडीएम ने कहा कि अभी और अवैध कालोनाइजरों पर जांच जारी है। जिला मुख्यालय से लगी और अनुविभाग क्षेत्र की कुछ और ग्राम पंचायतों में अवैध कालोनाइजर के प्रकरण सामने आ रहे है। उनकी जांच भी कराने की बात कही जा रही है।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry