बालाघाट में प्रशासन ने बताया- नदी-झरनों के पास घूमने गए तो होगी कार्रवाई, पिकनिक स्पॉट्स पर लगा बैन

मध्य प्रदेश राज्य

बालाघाट
बारिश में नदी-नालों में डूबकर हो रही मौत के कारण बालाघाट में प्रशासन ने नदी, नाले या झरनों के पास पिकनिक मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। गुरुवार को केरा वाटर फाल में युवक की डूबने हुई मौत हो गई थी, जिसके बाद एसडीएम गोपाल सोनी ने पिकनिक स्पॉट पर बैन लगाने की जानकारी दी। आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी।

मिकनिक मनाने निकल रहे लोग
एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि वर्तमान मे नदी-नाले उफान पर हैं। झरने, तालाब, बडे गड्ढे एवं अन्य स्रोत जहां वर्षा का पानी जमा होता है, उन स्थलों पर न जाएं या दूर रहें। बालाघाट क्षेत्र में इस समय लोग पिकनिक मनाने या घूमने या अन्य किसी भी उद्देश्य से इन स्थलों पर जा रहे हैं एवं उससे गंभीर दुर्घटना होने की प्रबल संभावना है।

सौ मीटर के दायरे में बैन
एसडीएम ने बता कि आम नागरिक की सुरक्षा तथा शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बारिश के दौरान बालाघाट अनुभाग अंतर्गत किसी भी झरने में स्नान करने या किसी भी उद्देश्य से प्रवेश करने पर रोक लगाई है। साथ ही बहाव क्षेत्र से सौ मीटर पर प्रवेश प्रतिबंधित किया है।

होगी कार्रवाई
वहीं, मूसलाधार बारिश के दौरान पर्वत एवं पहाड़ी क्षेत्र जहां भू-स्खलन या मलबा गिरने के संभावना है, वहां आमजन का अभी प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के तहत कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं।

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