अभिनेता की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट से चिकित्सा के आधार पर जमानत मांगी, कर्नाटक हाईकोर्ट ने 6 सप्ताह की जमानत दी

देश

बेंगलुरू
 कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को साउथ अभिनेता दर्शन को छह सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी है। मंगलवार को कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

अभिनेता की तरफ से कर्नाटक हाईकोर्ट से चिकित्सा के आधार पर जमानत मांगी गई थी, जिस पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने उनको छह सप्ताह की जमानत दे दी है। इससे पहले कोर्ट ने मंगलवार को जेल में बंद कन्नड़ सुपरस्टार दर्शन की जमानत याचिका पर दलीलें और प्रतिवाद पूरा करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

मंगलवार को सुनवाई के वक्त जेल में बंद अभिनेता की ओर से पेश वकील सीवी नागेश ने कहा था कि दर्शन को पीठ में तेज दर्द है, जिससे उनके पैर सुन्न हो जा रहे हैं और अगर ऐसी स्थिति बनी रहती है, तो दर्शन को और भी स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है।

वकील ने बताया था कि एक्टर को स्लिप डिस्क में समस्या है, जो खून संचालन को बाधित कर रही है और दर्शन के लिए सर्जरी अनिवार्य हो गई है, क्योंकि इसका अन्य तरीकों से इलाज नहीं किया जा सकता है।

उन्होंने कहा था कि शुरुआती जमानत याचिका प्रस्तुत करते समय स्वास्थ्य संबंधी समस्या का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन तब से स्थिति बिगड़ गई है, जिससे उन्हें चिकित्सा आधार पर जमानत मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा।

बता दें कि फैन की हत्या मामले में अभिनेता पिछले चार महीनों से जेल में बंद हैं। दर्शन, पवित्रा गौड़ा तथा 15 अन्य को 11 जून को चित्रदुर्ग से रेणुकास्वामी का अपहरण करने और उसकी बेरहमी से हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

 

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry