MUDA की ओर से जमीन आवंटन करने संबंधी मामले को CBI को स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया

देश

कर्नाटक
कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और अन्य को नोटिस जारी किया। सूचना का अधिकार (RTI) कार्यकर्ता स्नेहमयी कृष्णा की ओर से दायर रिट याचिका पर यह ऐक्शन लिया गया। इसमें मैसुरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) की ओर से जमीन आवंटन करने संबंधी मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

जस्टिस एम. नागप्रसन्ना ने सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती बीएम, उनके रिश्तेदार मल्लिकार्जुन स्वामी, भारत संघ, राज्य सरकार, सीबीआई और लोकायुक्त को भी नोटिस जारी किया। साथ ही, लोकायुक्त को मामले में अब तक की गई जांच को रिकॉर्ड में पेश करने का निर्देश दिया। अदालत अब मामले में अगली सुनवाई 26 नवंबर को करेगी। इस बीच, लोकायुक्त पुलिस ने मामले में आरोपी संख्या एक सिद्धारमैया को 6 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है।

सिद्धारमैया की पत्नी से भी हुई थी पूछताछ
लोकायुक्त पुलिस ने 25 अक्टूबर को सिद्धारमैया की पत्नी से पूछताछ की थी, जो इस मामले में आरोपी संख्या 2 हैं। मुख्यमंत्री एमयूडीए की ओर से उनकी पत्नी को 14 स्थलों के आवंटन में अनियमितताओं के आरोपों का सामना कर रहे हैं। सिद्धारमैया, उनकी पत्नी, स्वामी और देवराजू (जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी) और अन्य का नाम प्राथमिकी में शामिल है। मैसुरु स्थित लोकायुक्त पुलिस की ओर से 27 सितंबर को यह शिकायत दर्ज कराई थी। स्वामी और देवराजू ने लोकायुक्त पुलिस के समक्ष भी गवाही दी है।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry