जयपुर।
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान के जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में संजय बड़ाया को मंगलवार को जमानत दे दी। बड़ाया को घोटाले में शामिल होने व मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में इसी साल जुलाई में ईडी ने गिरफ्तार किया था। बड़ाया पर तत्कालीन पीएचईडी मंत्री महेश जोशी के लिए बिचौलिए के तौर पर काम करने का आरोप है।
उन्होंने लगभग 5 महीने हिरासत में बिताए। पूर्ववर्ती सरकार में सामने आए जल जीवन मिशन घोटाले में फर्जी प्रमाण पत्रों के आधार पर 197 करोड़ रुपये के दो टेंडर दिए जाने में ईडी ने संजय बड़ाया को सह आरोपी बनाया था। बड़ाया पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने तत्कालीन मंत्री महेश जोशी की ओर से रिश्वत के भुगतान में मदद की और पीएचईडी कर्मचारियों को मैनेज किया। नवंबर में राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के बाद बड़ाया ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।
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