गुरमीत राम रहीम सिंह को 12वीं बार पैरोल मिली, इस बार 30 दिनों की पैरोल मिली

राज्य

चंडीगढ़
हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में अपनी दो शिष्याओं से बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को मंगलवार को एक बार फिर पैरोल दी गई। इस बार 30 दिनों की पैरोल मिली है। पिछले चार सालों में यह राम रहीम सिंह की 12वीं पैरोल है। अगस्त 2017 में दो शिष्याओं से बलात्कार के लिए 20 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद पहली बार वह सिरसा में अपने डेरे में 10 दिनों तक रुकेंगे। बाद में वह उत्तर प्रदेश के बागपत में रहेंगे।

राम रहीम को पिछली बार 20 दिन की पैरोल दी गई थी। यह पैरोल पिछले साल 5 अक्टूबर को हरियाणा में मतदान से चार दिन पहले दी गई थी। अपने अनुयायियों के वोटों को प्रभावित करने की क्षमता के कारण राम रहीम को लगभग दो दशकों तक पंजाब और हरियाणा के राजनीतिक नेताओं और दलों का संरक्षण प्राप्त था। पिछली बार उन्होंने अपने पिता मगहर सिंह की पुण्यतिथि 5 अक्टूबर का हवाला देते हुए पैरोल मांगी थी, जिसे परमार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

पिछले साल अक्टूबर से पहले हरियाणा सरकार ने उन्हें अगस्त में 21 दिन की फरलो दी थी, जो 2 सितंबर को समाप्त हो गई थी। राम रहीम फिलहाल राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 250 किलोमीटर दूर रोहतक की उच्च सुरक्षा वाली सुनारिया जेल में बंद है।
इससे पहले, उच्च न्यायालय ने राम रहीम की अपनी दत्तक बेटियों की शादी समारोह में शामिल होने के लिए पैरोल की याचिका खारिज कर दी थी।

राम रहीम को दो महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में अगस्त 2017 में 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। पंचकूला की एक विशेष सीबीआई अदालत ने 2019 में उन्हें और तीन अन्य को 16 साल पहले एक पत्रकार की हत्या के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। 25 अगस्त 2017 को दोषी करार होने के बाद पंचकूला और सिरसा में हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 41 लोग मारे गए और 260 से अधिक घायल हो गए थे।

 

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