हरियाणा सरकार ने जारी किए ये आदेश, राज्य में यूएवी या ड्रोन के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से 25 मई तक रोक

राज्य

चंडीगढ़
हरियाणा सरकार ने राज्य में मानव रहित वाहनों (यूएवी) या ड्रोन के इस्तेमाल पर तत्काल प्रभाव से 25 मई तक प्रतिबंध लगा दिया है। यह जानकारी मंगलवार को गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने दी।

राज्य के सभी उपायुक्तों, पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को संबोधित एक आधिकारिक पत्र में सुमिता मिश्रा ने इस एहतियाती कदम की वजह संभावित खतरों से निपटना और सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना बताया।

उन्होंने कहा कि यह निर्णय राज्य की समग्र सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से लिया गया है। हालांकि, इस प्रतिबंध से कुछ एजेंसियों को छूट दी गई है। सुमिता मिश्रा ने स्पष्ट किया कि भारतीय सेना, केंद्रीय अर्धसैनिक बल, हरियाणा पुलिस, राष्ट्रीय आपदा प्रतिवादन बल (NDRF) और राज्य आपदा मोचन बल (SDRF) अपने आधिकारिक कार्यों के लिए ड्रोन का इस्तेमाल कर सकेंगे।

 अतिरिक्त मुख्य सचिव ने सभी पुलिस इकाइयों और स्थानीय प्राधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ड्रोन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत उच्च अधिकारियों को दी जानी चाहिए, ताकि समय पर उचित कार्रवाई की जा सके।

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