गुरदासपुर
पंजाब के जिले में एक साल तक सख्त पाबंदी लगने की सूचना मिली है। जानकारी के मुताबिक, जिला गुरदासपुर में सख्त पाबंदी लगी है। माननीय कमिश्नर खाद्य एवं औषधि प्रशासन पंजाब के निर्देशों के तहत पंजाब सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मीटर और शहरी क्षेत्रों में 50 मीटर के दायरे में स्कूल कैंटीन/टक शॉप/दुकानों या संस्थानों में बच्चों को किसी भी प्रकार के स्टिंग या किसी अन्य ऊर्जा पेय (एनर्जी ड्रिंक) की बिक्री पर रोक लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इस संबंध में जानकारी देते हुए डिप्टी कमिश्नर गुरदासपुर दलविंदरजीत सिंह ने बताया कि ये आदेश 21 अप्रैल 2025 से एक वर्ष के लिए ग्रामीण स्कूल क्षेत्रों में 100 मीटर और शहरी स्कूल क्षेत्रों में 50 मीटर के दायरे में लागू होंगे। डीसी ने कहा कि इन आदेशों का पालन न करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विक्रेताओं से कहा है कि वे FSSAI के नियमों का पालन करें और लोगों को केवल स्वच्छ खाद्य पदार्थ ही उपलब्ध करवाएं ताकि लोगों के स्वास्थ्य से कोई समझौता न हो।
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