हरियाणा
हरियाणा में शराब पीने वालों के लिए बड़ी खबर है। हरियाणा में शराब पीने वालों के लिए नया ऐलान हो चुका है। नई आबकारी पॉलिसी के तहत अब अगर आब शराब की दुकान के साथ बने अहाते में शराब पीना चाहते हो तो शराब भी वहीं से खरीदना अनिवार्य है। सरकार ने BYOB यानि की अपनी बोतल लाओ यह प्रक्रिया अब खत्म कर है।
पूर्वी और पश्चिमी जोन की 92 शराब दुकानों की नीलामी से आबकारी विभाग को अब तक 2652 करोड़ रुपये का शुल्क प्राप्त हुआ है। अभी भी 92 शराब दुकानों की नीलामी होनी है, जिनसे विभाग को 1545 करोड़ रुपये का अतिरिक्त शुल्क मिलने की उम्मीद है। गुरुवार को विभाग ने सिर्फ आठ शराब दुकानों पर छापे मारे थे।
नई नीति में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। जिन गांवों की आबादी 500 से कम है, वहां कोई नई शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। हालांकि, 500 से अधिक आबादी वाले गांवों में शराब की दुकान खोली जा सकेगी। इसके अलावा, इस बार शराब की दुकान से सटे परिसर को एक हजार वर्ग फीट बढ़ाया गया है, जो पहले से काफी बड़ा है।
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