एमपी हाईकोर्ट के निर्देश-75 अभ्यर्थियों को छोड़कर जारी करें नीट यूजी का रिजल्ट

मध्य प्रदेश राज्य

इंदौर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने याचिका लगाने 75 अभ्यर्थियों को छोड़कर बाकी सभी के नीट यूजी परीक्षा के परिणाम घोषित करने के निर्देश दे दिए हैं। माना जा रहा है कि नीट यूजी का रिजल्ट 14 जून को जारी किया जा सकता है।

नीट यूजी यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातक) संबंध में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में चल रही याचिकाओं पर सुनवाई हुई। पिछली सुनवाई पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने रिपोर्ट पेश कर कहा था कि परीक्षा दोबारा आयोजित करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सिर्फ 75 अभ्यर्थियों ने ही परीक्षा के दौरान हुई अव्यवस्था को लेकर याचिका दायर की है।

प्रभावित केंद्रों पर 8790 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी

इस संबंध में चल रही 50 से ज्यादा याचिकाओं पर मप्र हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई हुई थी, तब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि इंदौर-उज्जैन के प्रभावित केंद्रों पर 8790 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी थी। इसके साथ ही एनटीए ने नीट यूजी के संपूर्ण परीक्षा परिणाम को घोषित करने की अनुमति देने की मांग की थी। नीट यूजी के लिए इंदौर में 49 केंद्र बनाए गए थे। चार मई को परीक्षा के दिन इंदौर में मौसम बदला और जोरदार वर्षा के चलते पूरे शहर में बिजली गुल हो गई थी। परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल होने पर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी। कई परीक्षा केंद्र में अंधेरा छा गया था और परीक्षार्थियों को मोमबत्ती की रोशनी में परीक्षा देनी पड़ी थी।

कोर्ट ने पहले रिजल्ट जारी करने पर लगाई थी रोक

याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 15 मई को कोर्ट ने नीट यूजी का परीक्षा परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। हालांकि एक दिन बाद ही 16 मई को कोर्ट ने इस आदेश में संशोधन करते हुए एनटीए को इंदौर के प्रभावित सेंटरों के परीक्षा परीणाम छोड़कर शेष का परीक्षा परिणाम घोषित करने की अनुमति दे दी थी। अब कोर्ट ने केवल 75 अभ्यर्थियों के रिजल्ट को छोड़कर बाकी सभी का रिजल्ट जारी करने के आदेश दिया है।

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