चंडीगढ़/लुधियाना
लुधियाना ज़िले में उपचुनाव के मद्देनजर 19 जून (गुरुवार) को वेतन सहित छुट्टी की घोषणा की गई है। यह निर्णय लुधियाना पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के मद्देनज़र लिया गया है।
जिला चुनाव अधिकारी एवं डिप्टी कमिश्नर हिमांशु जैन ने जानकारी देते हुए कहा कि यह छुट्टी सिर्फ़ सरकारी कर्मचारियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी मतदाताओं के लिए मान्य होगा जो लुधियाना पश्चिम क्षेत्र में मतदान का अधिकार रखते हैं, चाहे वे निजी उद्योग, दुकान, व्यवसाय या किसी कंपनी में कार्यरत हों। हिमांशु जैन ने स्पष्ट किया कि यह एक कानूनी अधिकार है, और किसी भी कर्मचारी की मासिक वेतन में इस छुट्टी के कारण कोई कटौती नहीं की जा सकती। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई संस्थान, मालिक या प्रबंधक इस आदेश की अवहेलना करता है — जैसे कि छुट्टी न देना या वेतन काटना — तो उसके खिलाफ चुनाव कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और सज़ा दोनों संभव हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने यह भी जोड़ा कि चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी मालिकों की यह जिम्मेदारी है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान हेतु सुविधाजनक माहौल प्रदान करें। यदि किसी कर्मचारी को छुट्टी से वंचित किया जाता है, तो वह इसकी शिकायत चुनाव विभाग या उपायुक्त कार्यालय में दर्ज करवा सकता है। यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, सुचारु और अधिक से अधिक भागीदारी वाला बनाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
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