गुड़गांव
गुरुग्राम-दिल्ली एक्सप्रैस-वे पर धीमी गति से वाहन चलाने पर कार्रवाई होगी। खेड़की दौला टोल प्लाजा तक व द्वार का एक्सप्रेसवे पर धीमी गति के वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि एन.एच.ए.आई. के नियमानुसार आमजन की सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोपहिया वाहन चालक (मोटरसाइकिल या स्कूटर), श्री-व्हीलर (ई-रिक्शा, ई-कार्ट), नॉन मोटराइज्ड व्हीकल, एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, मल्टी एक्सल हाइड्रोलिक ट्रेलर व्हीकल, चौपहिया साइकिल्स वाहनों का गुरुग्राम सिरहौल बॉर्डर + से खेड़की दौला टोल प्लाजा तक और खेड़की दौला से द्वारका एक्सप्रैस-वे दिल्ली बॉर्डर तक उपरोक्त दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों एन. एच.-56 और द्वारका एक्सप्रैस-वे पर धीमी गति के वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध है।
ये वाहन मेन कैरेज-वे का प्रयोग न करके सर्विस लाइन का प्रयोग करेंगे, अन्यथा इन वाहनों के खिलाफ मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दरअसल राष्ट्रीय राजमार्ग एन.एच.-56 तथा एक्सप्रैस-वे पर स्पीड लिमिट अधिक होती है तथा उपरोक्त वाहनों की स्पीड अपेक्षाकृत कम होती है जिससे दुर्घटना का खतरा बना रहता है तथा आवागमन से हर समय किसी अप्रिय दुर्घटना की स्थिति बनी रहती है इसलिए उपरोक्त राजमार्ग व एक्सप्रेस-वे पर धीमी गति के वाहनों के चलने पर प्रतिबंध है।
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