मंत्रि-परिषद ने किसानों की कृषि सिंचाई जलकर राशि में से ब्याज राशि माफ करने का लिया निर्णय
भोपाल
जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट ने मंत्रि-परिषद की बैठक में किसान हितैषी निर्णय के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की कृषि सिंचाई जलकर राशि में से ब्याज राशि माफ करने का निर्णय ऐतिहासिक और स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसानों की कृषि सिंचाई जलकर राशि में से ब्याज राशि (शास्ति दण्ड) माफ करने के निर्णय से प्रदेश के लगभग 35 लाख किसान लाभांवित होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में वर्ष 2000 से आज तक के 25 वर्षों में कृषकों पर सिंचाई जलकर की मूल राशि 563 करोड़ 29 लाख रूपये बकाया है। इसमें ब्याज राशि (दण्ड राशि) 84 करोड़ 17 लाख रूपये है।
मंत्री श्री सिलावट ने बताया कि प्रदेश में कृषि सिंचाई राजस्व की कारगर वसूली एवं चुनौतियों के समाधान तथा कृषकों की आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत एक अप्रैल 2025 तक की कुल बकाया जलकर राशि एकमुश्त जमा करने की सुविधा दी जाएगी। यदि कृषक बकाया सिंचाई जलकर की मूल राशि एकमुश्त 31 मार्च 2026 तक जमा करते हैं तो अधिरोपित शास्ति (दांडिक ब्याज) की राशि माफ की जायेगी। इसका लाभ उन किसानों को दिया जायेगा जो उन पर बकाया मूल राशि एकमुश्त जमा करेंगे। वित्त विभाग द्वारा इस अल्पकालीन सुविधा पर सहमति दी गई है।
जल संसाधन मंत्री ने बताया कि राज्य शासन द्वारा पहले भी कृषकों को दांडिक ब्याज से मुक्ति दी गई थी, जिसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुये तथा शासन को भी एकमुश्त राजस्व राशि प्राप्त हुई थी।वर्तमान में यह सुविधा पुनः दी जाएगी इससे मध्यप्रदेश सरकार को एकमुश्त राजस्व प्राप्ति तो होगी ही बड़ी संख्या में प्रदेश के किसान भी लाभान्वित होंगे।
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