गिरफ्तारी की वजह बनी रहस्य! काहिरा एयरपोर्ट पर इटैलियन डांसर सोहिला तारेक हसन अरेस्ट

मनोरंजन

काहिरा
इस्लामिक देश मिस्र में एक इटैलियन महिला बेली डांसर को सोशल मीडिया पर डांस वीडियो अपलोड करना भारी पड़ गया है। अधिकारियों ने उसके डांस को उत्तेजक मानते हुए गिरफ्तार कर लिया है। मिस्र में जन्मी और इटली की नागरिक सोहिला तारेक हसन हग्गग को काहिरा के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बीती 22 जून को गिरफ्तार किया गया था। अधिकारियों का कहना है कि हसन ने अभद्र कपड़े पहनकर जानबूझकर शरीर के संवेदनशील अंगों का प्रदर्शन किया है। इसे सामाजिक मानदंडों का उल्लंघन बताया है।

इंस्टाग्राम पर 22 लाख फॉलोवर्स
सोहिला तारेक हसन इंस्टाग्राम पर लिंडो मार्टिनो के नाम से जानी जाती हैं, जहां उनके 22 लाख से ज्यादा फॉलोवर्स हैं। हसन ने इंस्टा पेज पर कई वीडियो पोस्ट किए हैं, जिनमें वह छोटे कपड़ों में डांस करती दिखाई दे रहे हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार, काहिरा के अभियोजकों ने बेली डांसर पर यौन उत्तेजक और भड़काऊ डांस के जरिए अनैतिकता भड़काने का आरोप लगाया है।

कुछ साल पहले लौटी थीं मिस्र
एयरपोर्ट पर जब हसन को गिरफ्तार किय गया, उस समय उनके पास कथित तौर पर काफी नगदी थी। काहिरा स्थित इतालवी दूतावास ने हसन की रिहाई की मांग की है और उनसे मिलने के लिए अनुमति मांगी है। हसन के पास दोहरी नागरिकता है, लेकिन कुछ साल पहले अपने इतालवी साथी से अलग होने के बाद वह अपने जन्मस्थान वाले देश मिस्र में लौट आई थीं, जहां उन्होंने एक सफल पेशा स्थापित किया है।

मिस्र में अश्लीलता को लेकर कड़े कानून
रिपोर्ट में बताया गया है कि मिस्र के कानूनों के अनुसार, उन्हें सजा का सामना करना पड़ सकता है। मुस्लिम देश मिस्र ने हाल ही में नैतिक रूप से संदिग्ध माने जाने वाले कृत्यों के बारे में कड़े नियम लागू किए हैं। सरकार ने इसे अभियान स्तर पर लागू किया है, जिसके तहत कम से कम 5 दूसरी बेली डांसरों को इसी तरह के नैतिकता संबंधी आरोपों में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

अश्लीलता फैलाने पर कितना सजा?
द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2020 में डांसर समा अल-मसरी को यौन उत्तेजक तस्वीरें शेयर करने का दोषी पाया गया था। उन्हें तीन साल की जेल और 300000 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया गया। डांसर ने आरोपों को खंडन किया था और दावा किया कि तस्वीरें उनके फोन से चोरी करके बिना अनुमति के बांटी गई थीं। नियम के तहत, इंटरनेट पर अकाउंट रखने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून के उल्लंघन पर कम से कम दो साल की जेल और 300000 मिस्री पाउंड तक जुर्माना हो सकता है। मानवाधिकार संगठनों ने ऐसे मामलों की आलोचना की है।

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