शहर में स्कूल सुरक्षा पर प्रशासन अलर्ट, कड़े नियम लागू

राज्य

पटियाला/समाना
रीजनल ट्रांसपोर्ट अफसर बबनदीप सिंह वालिया ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के लिए समाना के स्कूलों को नोटिस जारी कर 10 दिनों के भीतर नियमों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि डिप्टी कमिश्नर डॉ. प्रीति यादव के निर्देशानुसार समाना की एस.डी.एम. ऋचा गोयल, जिला बाल संरक्षण अधिकारी रूपवंत कौर, परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस की टीम द्वारा समाना उपमंडल के अंतर्गत आने वाले 8 निजी स्कूलों के वाहनों की जांच की गई।

इस दौरान सेफ स्कूल व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत सामने आई कमियों के चलते 82 वाहनों में से 66 पर चालान किए गए, 4 वाहन जब्त किए गए और कुल 1.75 लाख का जुर्माना भी लगाया गया। एस.डी.एम. ऋचा गोयल ने बताया कि दिनांक 7, 9 और 11 जुलाई को क्रमशः 2, 4 और 2 स्कूलों की जांच की गई। इसके अतिरिक्त, इन स्कूलों में पोक्सो एक्ट और स्कूल बैग नीति के तहत भी निरीक्षण किया गया और लेख लैक्चर भी आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बार-बार दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं कि बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने में कोई लापरवाही न बरती जाए।

उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक स्कूल वाहन या निजी वाहन हर दृष्टि से सुरक्षित नहीं होंगे, तब तक बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। बच्चों की सुरक्षा प्रशासन, स्कूलों और अभिभावकों सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। 

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