हरियाणा में रजिस्ट्रियों पर अस्थायी रोक, 4 अगस्त से नई दरों पर शुरू होगा पंजीकरण

राज्य

चंडीगढ़ 
 हरियाणा में नए कलैक्टर रेट लागू करने की कड़ी में अब 3 अगस्त तक रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई गई है। नया कलेक्टर रेट 4 अगस्त से लागू होगा। इसके लिए राजस्व विभाग की तरफ से प्रदेश के सभी जिला उपायुक्तों को लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।

दरअसल मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद तहसीलों में नए रजिस्ट्री के अप्वाइंटमेंट को फ्रीज कर दिया गया है। अब 29 से लेकर 3 अगस्त तक कोई भी नई रजिस्ट्री नहीं होगी। सिर्फ उन्हीं रजिस्ट्रियों को किया जाएगा, जिनका पहले अप्वाइंटमेंट लिया जा चुका है, जिसके बाद अब 1 अगस्त के बजाय 4 अगस्त से नई रजिस्ट्रियां की जाएंगी। इस बीच विभाग की तरफ से आम लोगों से आपत्ति मांगी जाएंगी। इससे पहले राजस्व विभाग की तरफ से 24 जुलाई को सभी मंडल आयुक्तों तथा जिला उपायुक्तों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है। नए कलैक्टर रेट के लिए विभिन्न स्थानों पर 5 से 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

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