डोमिसाइल लागू, बहाली में 84.4% पद अब सिर्फ बिहारवासियों के लिए आरक्षित

राज्य

पटना
चुनावी साल में बिहार की नीतीश सरकार ने शिक्षक बहाली में 84.4 प्रतिशत डोमिसाइल लागू किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की घोषणा के बाद मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि शिक्षा विभाग के अधीन अध्यापक नियुक्तियों में 84.4 प्रतिशत सीट बिहार के लोगों के लिए आरक्षित होंगी। इसके लिए नीतीश कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2025 की मंजूरी दी गई। बैठक में कुल 36 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।

मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ में बताया कि बिहार में जातीय तौर पर 50 प्रतिशत और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण है 10 प्रतिशत है। इसके बाद बची 40 प्रतिशत अनारक्षित (सामान्य) सीटों में 35 प्रतिशत सीट बिहार मूल की महिलाओं के लिए रिजर्व हो चुकी हैं।

अब फिर से नियमावली में संशोधन कर 40 प्रतिशत अनारक्षित (सामान्य) सीटों के बचे 65 प्रतिशत सीटों में से 40 प्रतिशत सीट उनके लिए आरक्षित कर दी गई, जिन्होंने बिहार से मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं किसी भी बोर्ड से पास की हो। इस तरह अब 40 प्रतिशत अनारक्षित (सामान्य) सीटों में अब मात्र 15 प्रतिशत सीटे बच जाएंगीस जिनपर बिहार और दूसरे राज्य के सामान्य वर्ग के पुरुष महिला आवेदन कर सकेंगे।

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि करीब 10 से 15 प्रतिशत बिहार के बाहर के लोगों का आवेदन मान लिया जाए तो प्रतिशत सीटों पर बिहार के लोग आवेदन करेंगे और बहाल भी होंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह बिहार में शिक्षक बहाली में इस तरह बिहार की शिक्षक बहाली में 85 प्रतिशत सीट पर डोमिसाइल नीति लागू हो गई।

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