मध्‍य प्रदेश में अवैध खनन का खुलासा, विधायक संजय पाठक की कंपनियों पर 443 करोड़ का जुर्माना

मध्य प्रदेश राज्य

भोपाल
जबलपुर के सिहोरा तहसील के अलग-अलग गांवों में लौह अयस्क खदानों से अवैध उत्खनन के मामले में पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक संजय पाठक से जुड़ी कंपनियों से 443 करोड़ रुपये से अधिक की वसूली होगी। आशुतोष मनु दीक्षित की शिकायत पर आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ भोपाल ने जांच दल बनाया था, जिसने 443 करोड़ रुपये से अधिक की राशि और जीएसटी वसूलने का प्रतिवेदन दिया है।

यह बात मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से सदन में जवाब देने के लिए अधिकृत सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री चेतन्य काश्यप ने मंगलवार को कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह के प्रश्न के लिखित में उत्तर में दी। शाह ने आनंद माइनिंग कार्पोरेशन, निर्मला मिनरल्स एवं पैसिफिक एक्सपोर्ट द्वारा स्वीकृत मात्रा से अधिक उत्खनन करने से शासन को एक हजार करोड़ रुपये जमा नहीं करने संबंधी आशुतोष मनु दीक्षित की शिकायत पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया था।
 
इसके लिखित जवाब में मंत्री ने बताया कि 23 अप्रैल 2025 को शिकायत की जांच करने के लिए दल गठित किया था। छह जून को जांच दल द्वारा सौंपे जांच प्रतिवेदन में 443 करोड़ रुपये से अधिक की राशि और जीएसटी की वसूली की बात कही गई है। अभी कार्रवाई चल रही है इसलिए वसूली नहीं हुई है।

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