पंजाब के शिक्षक खुश, सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

राज्य

चंडीगढ़
सुप्रीम कोर्ट से पंजाब के 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियन को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने आदेश दिया है कि इन असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की सेवाएं जारी रहेंगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि नई भर्ती होने तक सरकारी कॉलेजों में उक्त अध्यापकों की सेवाएं बनी रहेंगी।

गौरतलब है कि वर्ष 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने 1158 प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की भर्ती को रद्द कर दिया था। इसके बाद पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि इस भर्ती को रद्द करने से उच्च शिक्षा को बड़ा नुकसान होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इन अध्यापकों की सेवाएँ जारी रखने की अनुमति दी।

पंजाब की उच्च शिक्षा को बड़ी राहत: हरजोत बैंस
इस संबंध में शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने ट्वीट कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार की इस मांग को मंजूरी दे दी है कि नई भर्ती होने तक सरकारी कॉलेजों में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसरों और लाइब्रेरियनों की सेवाएं जारी रहेंगी। हरजोत बैंस ने कहा कि यह फैसला सरकारी कॉलेजों में छात्रों की शिक्षा की निरंतरता सुनिश्चित करता है।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry