बठिंडा
अगर आपको किसी होटल, रैस्टोरैंट, कैफे या ढाबे पर खाने में मिलावट, नकली खाद्य पदार्थ, खराब क्वालिटी या बासी खाना मिलता है तो अब शिकायत करने के लिए फूड सेफ्टी विभाग दफ्तर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि फूड सेफ्टी कनैक्ट मोबाइल एप के जरिए सीधे अपने जिले के फूड सेफ्टी अधिकारी को शिकायत दर्ज करवा सकेंगे। यह शिकायत एप पर ऑनलाइन दर्ज होगी और ऑटोमैटिक संबंधित क्षेत्र के अधिकारी तक पहुंच जाएगी। खास बात यह है कि उपभोक्ता अपनी शिकायत की स्थिति एप पर ही मॉनिटर कर पाएंगे और देख सकेंगे कि अधिकारी ने कार्रवाई की है या नहीं।
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफ.एस.एस.ए.आई.) ने इस एप को उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए लॉन्च किया है। इस एप पर न केवल शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है, बल्कि फूड बिजनैस से जुड़े लाइसैंस व रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई भी किया जा सकता है, साथ ही उपभोक्ता अपने आसपास बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता को लेकर भी रिपोर्ट कर सकते हैं। एफ.एस.एस.एआ.ई. ने सभी फूड बिजनैस ऑप्रेटर्स (एफ.बी.ओ.) को निर्देश दिए हैं कि अपने परिसर में फूड सेफ्टी कनैक्ट मोबाइल एप का क्यू.आर. कोड और डायरैक्ट डाऊनलोड लिंक अनिवार्य रूप से डिस्प्ले करें। इसके अलावा यह लिंक उनकी वैबसाइट, ऑनलाइन ऑर्डर प्लेटफॉर्म और एफ.एस.एस.एआ.ई. लाइसैंस/रजिस्ट्रेशन के फ्रंट पेज पर भी डालना जरूरी होगा।
खास तौर पर उपभोक्ताओं को ध्यान दिलाया गया है कि यदि खाने में कीड़ा निकल आए, खाना बासी हो, क्वालिटी घटिया लगे या खाद्य पदार्थ से जुड़ी कोई भी समस्या आए तो बिना देरी के इस एप के जरिए शिकायत दर्ज करें। एप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शिकायत संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी तक सीधे पहुंच जाती है, जिससे कार्रवाई में अनावश्यक देरी नहीं होती। एफ.एस.एस.एआ.ई. का कहना है कि ग्राहकों की सुविधा और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सभी खाद्य विक्रेताओं को अपने परिसर के एंट्रैंस, बिलिंग काऊंटर और सिटिंग एरिया जैसी प्रमुख जगहों पर क्यू.आर. कोड व डाऊनलोड लिंक डिस्प्ले करना अनिवार्य किया गया है, ताकि ग्राहक आसानी से एप का इस्तेमाल कर सकें और शिकायत दर्ज करवा सकें।
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