जानें हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले का पूरा मामला और बच्चों को मिलने वाली राहत

राज्य

चंडीगढ़
 हरियाणा असिस्टैंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी भर्ती प्रक्रिया में हाल ही में किए गए बदलाव पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उस याचिका पर जारी हुआ है जिसमें परीक्षा के सिलेबस को अचानक बदलने को चुनौती दी गई है। दरअसल, पहले ए.डी.ए. की स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम मुख्य रूप से कानूनी विषयों पर आधारित था, लेकिन अब इसे पूरी तरह सामान्य ज्ञान आधारित कर दिया गया है। 

नए सिलेबस में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय एवं विश्व भूगोल, भारतीय संस्कृति, भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था, सामान्य मानसिक क्षमता, तर्कशक्ति, अंकगणित, डाटा इंटरप्रिटेशन तथा हरियाणा सामान्य ज्ञान एवं इतिहास जैसे विषय शामिल किए गए हैं। वहीं, कानून से जुड़े विषयों को पूरी तरह हटा दिया गया है। जस्टिस संदीप मौदगिल ने इस मामले में हरियाणा सरकार हरियाणा लोक सेवा आयोग और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 

याचिकाकर्ता, जो कि एक विधि स्नातक हैं, ने दलील दी है कि परीक्षा का पैटर्न बिना किसी तार्किक आधार के बदला गया है। भर्ती नियमों और संविधान के अनुच्छेद 320 के तहत हरियाणा सरकार और एच.पी.एस.सी. के बीच उचित परामर्श के बिना यह बदलाव किया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि नया सिलेबस प्रैक्टिस कर रहे अधिवक्ताओं के साथ अन्याय करता है, क्योंकि वे कानून विषय में बेहतर ज्ञान रखते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान और अंकगणितीय क्षमता की परीक्षा में उन्हें कठिनाई हो।
  

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