सजा काटते हुए भी सांसद रशीद करेंगे मतदान, उपराष्ट्रपति चुनाव में चर्चा का विषय

Spread the love

नई दिल्ली
आगामी नौ सितंबर को होने वाले उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने की पटियाला हाउस की सत्र अदालत ने शनिवार को जम्मू-कश्मीर के बारामूला से लोकसभा सांसद इंजीनियर रशीद को अनुमति दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत ने रशीद की मतदान की अनुमति मांगने वाली याचिका स्वीकार कर ली। इससे पहले अदालत ने रशीद को संसद के मानसून सत्र में भाग लेने के लिए 24 जुलाई से चार अगस्त के बीच हिरासत में पैरोल दी थी।

अदालत ने अनुमति देते हुए रशीद की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता विख्यात ओबेराय से कहा कि उनके मुवक्किल को हाई कोर्ट के पूर्व आदेश के अधीन एक शपथ पत्र देना होगा कि वह अपना यात्रा खर्च का भुगतान स्वयं करेंगें।

रशीद ने कस्टडी पैरोल पर संसद भवन में भाग लेने के लिए यात्रा खर्च के रूप में भुगतान करने संबंधी जेल अधिकारियों के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। रशीद को वर्ष 2017 में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज किए गए में गिरफ्तार किया गया था और वह 2019 से तिहाड़ जेल में बंद है।

2024 के लोकसभा चुनावों में रशीद ने उमर अब्दुल्ला को हराया था। रशीद पर जम्मू-कश्मीर में अलगाववादियों और आतंकी समूहों को धन मुहैया कराने का आरोप है। एनआईए की प्राथमिकी के अनुसार सह-आरोपित जहूर वटाली से पूछताछ के दौरान रशीद का नाम सामने आया था।

अक्टूबर 2019 में आरोपपत्र दाखिल होने के बाद एनआइए की विशेष अदालत ने मार्च 2022 में रशीद और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी (आपराधिक साजिश), 121 (सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना) और 124ए (देशद्रोह) के तहत और यूएपीए के तहत आतंकी फंडिंग से संबंधित अपराधों के लिए आरोप तय किए गए थे।

 

Related Articles

Back to top button