विधायक लालपुरा दोषी करार, छेड़छाड़ के जुर्म में 4 साल जेल

राज्य

संगरूर/ तरनतारन 
करीब 12 साल पहले अनुसूचित जाति की एक युवती से छेड़छाड़ और उसे प्रताड़ित करने के मामले में तरनतारन की अदालत ने खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा और सात अन्य को चार साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रेम कुमार ने आरोपियों को बुधवार को दोषी करार दिया था।

एससी/एसटी एक्ट और आईपीसी की विभिन्न धाराआें के तहत लालपुरा के अलावा दविंदर कुमार, सरज सिंह, अश्विनी कुमार, तरसेम सिंह, हरजिंदर सिंह (सभी पुलिसकर्मी), हरविंदर सिंह शोशी और कंवलदीप सिंह को चार साल जेल की सजा सुनाई गई है। तीन अन्य दोषियों को एक-एक साल के कारावास की सजा सुनाई गई। अदालत ने यह भी कहा कि पीड़िता मुआवजे की हकदार है, जिसकी राशि अभी तय नहीं की गई है।

मामला उस समय का है जब मनजिंदर सिंह लालपुरा टैक्सी ड्राइवर थे। घटना 3 मार्च 2013 को हुई थी, जब पीड़िता अपने माता-पिता के साथ एक शादी में गई थी। इसी दौरान उसके साथ छेड़छाड़ व मारपीट की गयी। सुप्रीम कोर्ट ने इस घटना का स्वतः संज्ञान लिया था।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry