ईवीएम बैलेट पेपर को अधिक स्पष्ट एवं पठनीय बनाने हेतु आयोग ने संशोधित किए दिशा-निर्देश

राज्य

पटना

बिहार से होगी शुरुआत – पहली बार उम्मीदवारों के रंगीन फोटो होंगे ईवीएम पर

क्रम संख्या और अधिक प्रमुख रूप से प्रदर्शित होगी

1. भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) ने निर्वाचन प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1961 के अंतर्गत नियम 49बी के तहत, ईवीएम बैलेट पेपर के डिज़ाइन एवं मुद्रण संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है।

2. यह पहल उन 28 सुधारात्मक उपायों की श्रृंखला का हिस्सा है, जिन्हें आयोग ने पिछले 6 माह में निर्वाचन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने तथा मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने के लिए लागू किया है।

3. अब से, ईवीएम बैलेट पेपर पर उम्मीदवारों के फ़ोटो रंगीन मुद्रित किए जाएंगे। बेहतर दृश्यता के लिए फ़ोटो क्षेत्र का तीन-चौथाई भाग उम्मीदवार के चेहरे से भरा होगा।

4. उम्मीदवारों तथा "नोटा" की क्रम संख्या भारतीय अंकों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप में प्रदर्शित होगी। यह क्रम संख्या 30 फ़ॉन्ट आकार में तथा बोल्ड अक्षरों में होगी ताकि मतदाताओं को और अधिक स्पष्टता मिले।

5. समानता सुनिश्चित करने हेतु सभी उम्मीदवारों एवं "नोटा" के नाम एक ही प्रकार के फ़ॉन्ट और पर्याप्त बड़े आकार में छापे जाएंगे, जिससे उन्हें आसानी से पढ़ा जा सके।

6. ईवीएम बैलेट पेपर 70 जीएसएम कागज़ पर मुद्रित होंगे। विधानसभा चुनावों हेतु निर्दिष्ट आरजीबी मानकों के अनुरूप गुलाबी रंग के कागज़ का उपयोग किया जाएगा।

7. संशोधित एवं उन्नत ईवीएम बैलेट पेपर का उपयोग आगामी चुनावों में किया जाएगा, जिसकी शुरुआत बिहार से होगी।

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