चंडीगढ़
हरियाणा में 'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' गुरुवार यानी 25 सितंबर से लागू हो गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये मिलेंगे। इसके लिए आवेदन आज से शुरू भी हो गया है। 2100 रुपये सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
'दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना' के लिए कौन पात्र है?
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनकी उम्र 23 वर्ष से 60 साल तक होगी।
इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो हरियाणा की रहने वाली होंगी। महिला आवेदन के समय 15 वर्ष या उससे अधिक समय से हरियाणा में रह रही हो।
2100 रुपये हर महीने उन्हीं महिलाओं को मिलेंगे जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय (परिवार सूचना डेटाबेस रिपॉजिटरी के अनुसार) एक लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक न हो।
इस योजना का लाभ उठाने वाली परिवार में पात्र महिलाओं की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।
कौन पात्र नहीं है?
यदि कोई महिला पहले से ही सामाजिक सुरक्षा या वित्तीय सहायता योजनाओं में से किसी के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है, तो वह DDLLY के तहत पात्र नहीं होगी।
वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवा और निराश्रित महिला पेंशन और हरियाणा दिव्यांग वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा।
पद्म पुरस्कार विजेता महिला, जो हरियाणा गौरव सम्मान योजना का लाभ ले रही हैं। उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
यदि कोई महिला किसी सरकारी या स्थानीय/वैधानिक निकाय, या सरकार के स्वामित्व और नियंत्रण वाले संगठन से कोई अन्य वित्तीय सहायता प्राप्त कर रही है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
आवेदन दाखिल करते समय किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण के समय आवेदक को सरकार द्वारा निर्धारित व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी, जैसे स्वयं और परिवार के सदस्यों का आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय, हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एचकेआरएन) आईडी, बिजली कनेक्शन का विवरण, वाहनों का स्वामित्व, बैंक विवरण आदि प्रदान करने होंगे।
दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए कैसे आवेदन करें
आवेदन करने के लिए दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं या मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।
आवश्यक विवरण के साथ आवेदन पत्र भरें, अनिवार्य दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियां संलग्न करें और फॉर्म ऑनलाइन जमा करें।
सबसे पहले योजना के लिए "आवेदन करें" विकल्प पर क्लिक करें।
स्व-घोषणा: स्व-घोषणा बॉक्स पर निशान लगाएं और "आगे बढ़ें" पर क्लिक करें।
आवेदन पत्र को सभी आवश्यक जानकारी के साथ पढ़ें और पूरा करें।
आवेदन के लिए आवश्यक अनिवार्य दस्तावेजों की स्कैन की गई प्रतियाँ अपलोड करें।
अपने आवेदन को अंतिम रूप देने और चयन प्रक्रिया के अगले चरण पर आगे बढ़ने के लिए "सबमिट करें" पर क्लिक करें।
DDLLY के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी।
किसी भी समस्या के लिए टोल फ्री नंबर 0172-4880500 और 18001802231 पर कॉल भी कर सकते हैं।
What do you feel about this post?
Like
Love
Happy
Haha
Sad
