झारखंड पुलिस कांस्टेबल नियुक्ति पर रोक, नई नियमावली के तहत होगी पुनः भर्ती

राज्य

रांची

झारखंड पुलिस में सिपाही पदों पर नियुक्ति की जो प्रक्रिया चल रही थी, उसे पुलिस मुख्यालय ने रद्द कर दिया है। कुल 4919 रिक्त पदों पर भर्ती होनी थी, जिनमें 3799 पद नियमित स्तर के और 1120 पद बैकलॉग स्तर के थे। हालांकि, इस भर्ती प्रक्रिया के तहत अभी तक परीक्षा कोई भी स्तर पर शुरू नहीं हो पाई थी।

अब इस भर्ती को नई संयुक्त भर्ती नियमावली-2025 के तहत पुनः: शुरू किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए पूर्व में जारी विज्ञापन संख्या-17/2023 को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। इसके साथ ही इस परीक्षा के लिए जारी अधियाचन को भी वापस ले लिया गया है। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन 15 जनवरी से 28 फरवरी 2024 तक लिए गए थे, जिनमें हजारों अभ्यर्थियों ने भाग लिया था, लेकिन अब नई नियमावली के मुताबिक ही भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। नई नियमावली के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को पहले से भुगतान की गई फीस को फिर से नहीं देना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने झारखंड आरक्षी प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए आवेदन शुल्क दिया था, उन्हें पुन: आवेदन के समय कोई भी शुल्क नहीं देना पड़ेगा।

इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) विकल्प उपलब्ध कराएगा जिससे आवेदन करना आसान हो जाएगा। अधिकारियों ने आज यह भी स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में विशेष छूट दी जाएगी ताकि वे पिछले विज्ञापन के साथ-साथ नए विज्ञापन के अंतर्गत भी योग्य बने रहें। आयु की गणना के लिए पूर्व में विज्ञापित आयु सीमा ही मान्य होगी। इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है क्योंकि अब उनकी पात्रता के आधार पर बिना अतिरिक्त शुल्क के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

 

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