खाद का अवैध परिवहन करने पर थाना नौगांव में 2 लोगों पर एफआईआर

फर्श से अर्श तक

डीएपी खाद की 36 बंद एवं 2 खुली बोरियां जप्त, कीमत लगभग 50 हजार रुपए

पिकअप वाहन जब्त, कीमत लगभग 5 लाख रुपए
 
छतरपुर 

छतरपुर कलेक्टर पार्थ जैसवाल के निर्देशन में जिले में खाद का अवैध भंडारण एवं परिवहन करने वालों पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में डीडीए डॉ. रवीश कुमार सिंह द्वारा अवैध खाद विक्रेताओं एवं खाद का अवैध परिवहन करने वालों पर मामला दर्ज कराया जा रहा है। शनिवार को जिले के थाना नौगांव में रामेश्वर साहू पिता भगवान दास साहू सटई रोड़ छतरपुर एवं अनिल साहू पिता परशु साहू ग्राम पठादा थाना ईशानगर के विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 एवं 7 के तहत मामला पंजीबद्व कराया गया है। और भारतीय जन उर्वरक परियोजना कंपनी की भारत डीएपी की 36 बोरियां बंद और 2 बोरियां खुली कीमत लगभग 50 हजार की जप्त की गई और खाद के अवैध परिवहन में लगी पिकअप एमपी 16 जेडजे 7114 को जप्त किया गया है। जिसकी कीमत लगभग 5 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपीगण रामेश्वर साहू और अनिल साहू का जुर्म जमानती होने से दोनो को धारा 35 (3) बीएनएसएस का नोटिस तामील करा कर मौके से रूकसत किया गया । 
जानकारी के अनुसार नौगांव पुलिस को कस्बा भ्रमण के दौरान रात को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कुछ लोग छतरपुर झांसी हाइवे पर छतरपुर तरफ से एक सफेद रंग की महिन्द्रा पिकअप गांडी क्रमांक एमपी 16 जेडजे 7114 से अबैध खाद लेकर बेचने के लिए जा रहें है। इस सूचना पर झांसी छतरपुर हाइवे पर पुलिस रवाना हुआ और पहुंच कर देखा तो हाइवे में मंजिल होटल के पास उक्त गाड़ी आती हुई दिखाई दी। जिसे चैक करने के उददेश्य से रोका गया महिन्द्रा गाड़ी में उक्त दोनो लोग बैठे थे जिनसे पुछताछ की गई और गाड़ी चैक की गई तो 36 बोरी डीएपी की बंद व 2 बोरी खुली पाई गई। डाईवर रामेश्वर साहू और दूसरे व्यक्ति अनिल साहू से खाद के कागजात मांगे गए, लेकिन उनके पास कोई कागजात नही थे। जिस पर आरोपीगणों के विरूद्व मामला दर्ज कर पिकअप सहित खाद जप्त की गई और मामले की विवेचना की जा रही है।

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