फ्री में ट्रेन की सवारी अब पड़ेगी महंगी, कोर्ट ने सुनाया जेल का फरमान

मध्य प्रदेश राज्य

खंडवा 
मध्य प्रदेश के खंडवा में पहली बार दो से ज्यादा बार बिना टिकट ट्रेन में सफर करते हुए पकड़ाए तीन आरोपियों को कोर्ट ने 52 दिन की जेल की सजा सुनाई है। दरअसल कोर्ट ने माना कि दो या तीन से ज्यादा अपराध करने वालों का सिर्फ जुर्माना देकर छोड़ना उचित नहीं जेल भेजना उचित होगा।

अधिवक्ता वीरेंद्र वर्मा ने बताया कि विशेष रेलवे मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने फैसला सुनाया है जिसमें बुरहानपुर के शेख जाकिर नासिर व मीनाक्षी को रेलवे अधिनियम की धारा 147, 145, 146 में दोष सिद्ध पाया है। तीनों को कोर्ट ने अर्थ दंड के अलावा 52 दिन तक जेल में रहने की सजा भी सुनाई है।

आरोपी पूर्व में भी बार-बार बिना टिकट प्लेटफार्म और ट्रेन में घूमते हुए पकड़ाए थे। वह हर बार अर्थ दंड चुका कर अपराध कर रहे थे। कोर्ट ने माना कि हर बार की तरह इस बार भी आरोपी अर्थदंड चुका कर छूट न जाए। इसलिए उन्होंने जेल में कठोर कारावास की सजा भी देना उचित होगा। ऐसी स्थिति में मात्र अर्थ दंड लगाकर छोड़ देना उचित नहीं होगा।

 

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