निकायों की मतदाता सूची में संशोधन के लिए दावे और आपत्तियां अब 24 अक्टूबर तक लिए जाएंगे

मध्य प्रदेश राज्य

निकायों की मतदाता सूची के संबंध में अब 24 अक्टूबर तक लिए जाएंगे दावे आपत्ति

संशोधित कार्यक्रम जारी
21 नवम्बर को होगा अंतिम प्रकाशन

भोपाल 

सचिव राज्य निर्वाचन आयोग श्री दीपक सिंह ने जानकारी दी है कि त्रिस्तरीय पंचायत एवं नगरीय निकायों की फोटोयुक्त मतदाता सूची के वार्षिक पुनरीक्षण का संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। पुनरीक्षण 1 जनवरी 2025 की संदर्भ तारीख के आधार पर किया जा रहा है। फोटोयुक्त मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पहले 13 नवंबर को होना था। अब 21 नवम्बर 2025 को होगा।

फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 8 अक्टूबर 2025 को किया जा चुका है। प्रारूप मतदाता सूची के संबंध में अब 24 अक्टूबर तक दावे आपत्ति लिए जाएंगे। पहले 8 से 17 अक्टूबर तक दावे-आपत्ति लिये जाने थे। दावे-आपत्तियों का निराकरण 4 नवंबर 2025 तक किया जाएगा। फोटोयुक्त अंतिम मतदाता सूची का विहित स्थानों पर सार्वजनिक प्रकाशन 21 नवम्बर 2025 को किया जाएगा। इस संबंध में विस्तृत निर्देश कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को जारी कर दिये गये हैं।

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