रांची
छठ पर्व के मद्देनजर झारखंड की राजधानी रांची में 27 और 28 अक्टूबर को ट्रैफिक व्यवस्था में व्यापक बदलाव किये गए हैं। रांची पुलिस ने बुधवार को आदेश जारी कर इस दौरान यातायात सुगमता और भीड़ नियंत्रण के लिए कई महत्वपूर्ण नियम घोषित किये हैं।
यह नियम इमरजेंसी वाहनों को छोड़ कर सभी वाहनों पर लागू होंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रतिबंधों में मालवाहक वाहनों का प्रवेश शामिल है। 27 अक्टूबर की सुबह 8 बजे से रात 11 बजे तक तथा 28 अक्टूबर की सुबह 2 बजे से दिन के 10 बजे तक सभी भारी मालवाहक वाहनों का शहर में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वहीं, ऐसे भारी वाहनों को रिंग रोड के माध्यम से ही अपने गंतव्य तक परिचालन करने की अनुमति दी गई है। इसके अतिरिक्त, शहर में लागू सामान्य नो-एंट्री नियम पहले की तरह समान रूप से लागू रहेंगे। छोटे मालवाहक वाहनों के परिचालन पर भी विशेष रोक लगाई गई है। 27 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से रात 8 बजे तक पूरे शहर में छोटे मालवाहक वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही, उसी दिन शाम 3 बजे से रात 8 बजे तक चांदनी चौक से कांके तथा राम मंदिर के बीच ऑटो और ई-रिक्शा चलाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
ट्रैफिक नियंत्रण के लिए प्रमुख मार्गों पर भी रोक लगाई गई है। 27 अक्टूबर को फिरायालाल से चढ़री तालाब की ओर जाने वाली सड़क और जेल चौक से फिरायालाल की ओर जाने वाली सड़क पर वाहन यातायात पूरी तरह बंद रहेगा। छठ पर्व के अवसर पर घाटों के पास कुछ स्थानों को पाकिर्ंग स्थल के रूप में चिन्हित किया गया है। रांची पुलिस ने कहा है कि आवश्यकतानुसार यातायात को नियंत्रित करने के लिए अन्य मार्गों को भी सीमित समय के लिए डायवर्ट या रोका जा सकता है। रांची पुलिस ने जनता से इन नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है जिससे पर्व की खुशियां सुरक्षित एवं व्यवस्थित तरीके से मनाई जा सकें।
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