यमुनानगर
हरियाणा में निजी रूप से प्ले स्कूल चलाने वालों के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जो इसका पंजीकरण नहीं करवाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इसको लेकर प्ले स्कूल संचालकों को जागरूक किया जा रहा है, उसके बाद उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।
प्ले स्कूल संचालकों के साथ की बैठक
जानकारी के अनुसार हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के सदस्य अनिल कुमार और श्याम शुक्ला आज यमुनानगर पहुंचे। यहां उन्होंने प्ले स्कूल संचालकों से स्कूलों के पंजीकरण और बच्चों की सुरक्षा विषयों को लेकर बैठक ली। आयोग के सदस्य अनिल कुमार ने कहा कि जिले में चल रहे प्राइवेट प्ले स्कूलों को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। उन्होंने बच्चों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा और निजी संस्थानों व एजेंसियों की गतिविधियों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की बैठक ली है। उन्होंने कहा कि इन प्ले स्कूलों में कोई भी स्टाफ होगा उसकी पुलिस वेरिफिकेशन आवश्यक होगी, उसका रिकॉर्ड आधार कार्ड रखना अनिवार्य होगा। उन्होंने सभी महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारियों सुपरवाइजर को निर्देश दिए कि वे अपने क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले निजी प्ले स्कूलों का पंजीकरण सभी खंड शिक्षा अधिकारी जिला बाल संरक्षण इकाई के सहयोग से करें।
कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी: आयोग
आयोग के सदस्य ने कहा ने कि अगर किसी विद्यालय के साथ कहीं पर भी बच्चों के शोषण से संबंधित कोई मामला संज्ञान में आता है, तो उस पर तत्काल कार्रवाई के लिए जिला बाल कल्याण समिति को सूचित करें। बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करना हमारी प्राथमिकता है, उसी को पूरा करने के लिए आयोग तत्परता से कार्य कर रहा है। आयोग ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा के लिए कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अभिभावकों से की खास अपील
आयोग के सदस्य ने अभिभावकों से अपील है कि वे अपने बच्चों का दाखिला करवाने से पहले प्ले स्कूल की मान्यता की जांच अवश्य कर लें।
प्ले स्कूल पंजीकरण अनिवार्य: आयोग सदस्य
बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि प्ले स्कूल पंजीकरण का कार्य नियम अनुसार करवा बाल कल्याण समिति जिला बाल संरक्षण इकाई इसके लिए पूरा सहयोग कर रही है। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास मिक्षा रंगा ने सभी प्राइवेट प्ले स्कूल संचालकों से जल्द पंजीकरण करवाना और सुनिश्चित करने के लिए कहा कि बिना पंजीकरण के चल रहे प्ले स्कूलों को नियमानुसार बंद करवा दिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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